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मनावर पुलिस की प्रभावी विवेचना से हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास

 

रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597

मनावर। जिला धार।। थाना मनावर क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या के गंभीर प्रकरण में मनावर पुलिस की प्रभावी एवं वैज्ञानिक विवेचना तथा अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 2024 को आरोपी मम्मू पिता रमेश परमार, निवासी ग्राम मोहीपुरा (मोहनपुरा), थाना मनावर, जिला धार ने मोगलीबाई पति हिरा झनिया को डाकन होने की शंका के चलते जान से मारने की नीयत से गोली चला दी थी। गोली लगने से मोगलीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
घटना के संबंध में थाना मनावर में अपराध क्रमांक 614/2024, धारा 296, 109(1) एवं 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे पुलिस अधीक्षक, धार द्वारा चिन्हित प्रकरणों में शामिल किया गया था।

*वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की प्रभावी विवेचना*

प्रकरण की विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी उमरबन उपनिरीक्षक नीरज कोचले द्वारा गंभीरता, निष्पक्षता एवं प्रभावी ढंग से की गई। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत साक्ष्यों का संकलन करते हुए समय-सीमा में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के उपरांत 29 जुलाई 2026 को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं ठोस तथ्यों के आधार पर आरोपी मम्मू पिता रमेश परमार को दोषसिद्ध पाया गया।
न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया।

*अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता*

इस प्रकरण में शासन की ओर से अपर जिला लोक अभियोजक (AGP) श्री बसंत उदासी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। उनके प्रभावी न्यायालयीन प्रस्तुतीकरण एवं अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से आरोपी को कठोर दंड दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

*न्यायालय का फैसला*

आरोपी: मम्मू पिता रमेश परमार
सजा: आजीवन कारावास
अर्थदण्ड: ₹10,000
फैसले की तारीख: 29 जुलाई 2026
न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर

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